महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए Gharkul Yojana 2026 (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। घरकुल योजना के अंतर्गत रामाई आवास योजना, शबरी आवास योजना और मोदी आवास घरकुल योजना जैसी उप-योजनाएं भी शामिल हैं जो अलग-अलग वर्गों को लाभान्वित करती हैं।
Gharkul Yojana 2026: Overview Table
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | घरकुल योजना 2026 / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | बेघर और कच्चे मकान वाले परिवार |
| आर्थिक सहायता | सामान्य क्षेत्र: 1.20 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र: 1.30 लाख रुपये |
| उप-योजनाएं | रामाई आवास योजना (SC), शबरी आवास योजना (ST), मोदी आवास घरकुल योजना (OBC) |
| मकान का आकार | न्यूनतम 25 वर्ग मीटर (269 वर्ग फुट) |
| आवेदन मोड | ऑफलाइन (ग्राम पंचायत के माध्यम से) |
| नोडल विभाग | ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in / rdd.maharashtra.gov.in |
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Gharkul Yojana 2026 क्या है?
घरकुल योजना महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का राज्य स्तरीय नाम है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चलाई जाती है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कच्चे मकानों या झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
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- सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
- राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किश्तों में जमा होती है
- न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का मकान बनाने की सुविधा
- शौचालय, बिजली कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
- लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर
घरकुल योजना की उप-योजनाएं:
- रामाई आवास योजना: अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदाय के परिवारों के लिए
- शबरी आवास योजना: अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए विशेष योजना
- मोदी आवास घरकुल योजना: अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और घुमंतू जनजाति के लिए
योजना की जानकारी: प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल और महाराष्ट्र ग्रामीण विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर योजना से संबंधित सभी अपडेट उपलब्ध हैं।
योजना का उद्देश्य
घरकुल योजना 2026 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना
- कच्चे, जीर्ण-शीर्ण और असुरक्षित मकानों को पक्के घरों में बदलना
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और कमजोर वर्गों को आवास में प्राथमिकता देना
- शौचालय युक्त घरों का निर्माण कर स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
Gharkul Yojana 2026 के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
निवास संबंधी पात्रता:
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार पात्र हैं
- कम से कम 15 वर्षों से महाराष्ट्र में निवास करना आवश्यक
आवास संबंधी पात्रता:
- परिवार के पास कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- वर्तमान में कच्चे घर, जीर्ण-शीर्ण मकान या झुग्गी में रहने वाले परिवार
- बेघर परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है
आर्थिक और सामाजिक पात्रता:
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार
- BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के परिवार प्राथमिकता के पात्र
- SECC 2011 डेटा में शामिल परिवार
भूमि संबंधी पात्रता:
- लाभार्थी के पास मकान बनाने के लिए न्यूनतम 269 वर्ग फुट (25 वर्ग मीटर) भूमि होनी चाहिए
- भूमि का स्वामित्व या 7/12 उतारा होना आवश्यक
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
- परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
- आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य
राशन कार्ड: यदि आपके पास महाराष्ट्र का राशन कार्ड नहीं है तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
घरकुल योजना 2026 में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज:
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का)
- निवास प्रमाण पत्र (महाराष्ट्र का)
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड
भूमि संबंधी दस्तावेज:
- 7/12 उतारा (भूमि स्वामित्व का प्रमाण)
- संपत्ति रजिस्टर की प्रतिलिपि
- ग्राम पंचायत से जारी प्रमाण पत्र
आय और जाति संबंधी दस्तावेज:
- आय प्रमाण पत्र (3 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय का)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
- BPL कार्ड (यदि लागू हो)
बैंक और संपर्क विवरण:
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
- IFSC कोड और बैंक शाखा का विवरण
- मोबाइल नंबर
अन्य दस्तावेज:
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- MGNREGA जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- स्वच्छ भारत मिशन नंबर (शौचालय के लिए)
- शपथ पत्र (कहीं पक्का मकान न होने का)
Application Process (कैसे करें आवेदन)
घरकुल योजना 2026 में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है और ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: पात्रता की जांच करें
- सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं
- SECC 2011 सूची में अपना नाम चेक करें
- यदि SECC सूची में नाम नहीं है तो ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता के लिए आवेदन करें
चरण 2: दस्तावेज तैयार करें
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी तैयार करें
- सभी कागजात स्व-प्रमाणित करें
- दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें
चरण 3: ग्राम पंचायत में आवेदन करें
- अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं
- ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच से घरकुल योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें (नाम, पता, परिवार विवरण, आय, भूमि विवरण आदि)
- सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें
चरण 4: ग्राम सभा में सत्यापन
- भरा हुआ फॉर्म ग्राम पंचायत में जमा करें
- ग्राम पंचायत आवेदन को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी
- ग्राम सभा मकान की स्थिति, आर्थिक स्थिति और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करेगी
- सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी
चरण 5: ब्लॉक स्तर पर अनुमोदन
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को भेजी जाती है
- BDO और जिला परिषद के अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करेंगे
- SECC 2011 डेटा और दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा
- पात्र आवेदनों को अंतिम स्वीकृति दी जाती है
चरण 6: स्वीकृति और लाभार्थी सूची
- स्वीकृत आवेदकों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है
- स्वीकृति की सूचना SMS या ग्राम पंचायत के माध्यम से दी जाती है
- लाभार्थी सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है
महत्वपूर्ण: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। यदि कोई पैसे मांगता है तो तुरंत BDO या जिलाधिकारी को शिकायत करें।
सहायता: आवेदन में सहायता के लिए CSC Digital Seva केंद्र या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) से संपर्क करें।
लाभार्थी सूची कैसे चेक करें
घरकुल योजना की लाभार्थी सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चेक की जा सकती है:
ऑनलाइन लाभार्थी सूची चेक करने की प्रक्रिया
- PMAY-G पोर्टल पर जाएं
- होमपेज पर Stakeholders सेक्शन में जाएं
- IAY/PMAYG Beneficiary विकल्प पर क्लिक करें
- Registration Number दर्ज करें या Advance Search का उपयोग करें
- राज्य में Maharashtra सेलेक्ट करें
- जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें
- लाभार्थी सूची देखें और अपना नाम खोजें
ऑफलाइन लाभार्थी सूची चेक करने की प्रक्रिया
- अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं
- ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लाभार्थी सूची देखें
- ग्राम सेवक या पंचायत सचिव से सूची की जानकारी लें
किस्त और भुगतान की जानकारी
घरकुल योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि तीन किश्तों में दी जाती है:
पहली किश्त: 40,000 रुपये – नींव कार्य पूरा होने पर
दूसरी किश्त: 40,000 रुपये – छत का कार्य (लिंटेल स्तर) पूरा होने पर
तीसरी किश्त: 40,000 रुपये – मकान पूर्ण होने और शौचालय निर्माण के बाद
भुगतान प्रक्रिया:
- राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाती है
- प्रत्येक किश्त के लिए निर्माण की प्रगति का सत्यापन किया जाता है
- ग्राम पंचायत या तकनीकी सहायक द्वारा निरीक्षण के बाद अगली किश्त जारी होती है
- जियो-टैगिंग और फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण की निगरानी की जाती है
योजना के लाभ
घरकुल योजना 2026 से परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
आर्थिक लाभ:
- सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता
- निःशुल्क तकनीकी सहायता और घर के डिजाइन
- MGNREGA के तहत 90 दिनों का रोजगार अवसर
आवास लाभ:
- न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान
- मजबूत नींव, दीवारें और छत
- शौचालय, रसोई और स्वच्छ पानी की व्यवस्था
सामाजिक लाभ:
- सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन
- परिवार के स्वास्थ्य में सुधार
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा
अन्य लाभ:
- बिजली कनेक्शन की सुविधा
- उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन
- जल जीवन मिशन के तहत पाइप से पानी की व्यवस्था
अन्य योजनाओं से तुलना: यह योजना केंद्र सरकार की PMAY योजना का हिस्सा है और स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ी हुई है।
महत्वपूर्ण शर्तें और सावधानियां
निर्माण संबंधी शर्तें:
- मकान का निर्माण स्वीकृति मिलने के 3 वर्षों के अंदर पूरा करना अनिवार्य
- निर्माण मानकों और डिजाइन का पालन करना आवश्यक
- शौचालय का निर्माण अनिवार्य है
- भूकंप प्रतिरोधी और टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग करें
पात्रता बनाए रखने की शर्तें:
- मकान पूरा होने तक लाभार्थी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए
- यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो लाभ रद्द हो सकता है
- गलत जानकारी देने पर योजना से बाहर किया जा सकता है
आवेदन संबंधी सावधानियां:
- केवल ग्राम पंचायत के माध्यम से ही आवेदन करें
- किसी दलाल या एजेंट को पैसे न दें
- सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरें
- मूल दस्तावेज संभाल कर रखें
आधिकारिक संपर्क जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| नोडल विभाग | ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र |
| केंद्रीय पोर्टल | pmayg.nic.in |
| राज्य पोर्टल | rdd.maharashtra.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-11-6446 (टोल फ्री) |
| राज्य हेल्पलाइन | 1800-120-8040 |
| ईमेल | support-pmayg@gov.in |
जिला स्तरीय संपर्क:
- अपने जिले के ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) से संपर्क करें
- ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से मार्गदर्शन लें
- ग्राम पंचायत सचिव से सहायता प्राप्त करें
महत्वपूर्ण लिंक:
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. घरकुल योजना 2026 क्या है?
घरकुल योजना महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का स्थानीय नाम है। इसके तहत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये की राशि तीन किश्तों में मिलती है:
- पहली किश्त: 40,000 रुपये (नींव पूर्ण होने पर)
- दूसरी किश्त: 40,000 रुपये (छत कार्य पूर्ण होने पर)
- तीसरी किश्त: 40,000 रुपये (मकान और शौचालय पूर्ण होने पर)
राशि DBT के माध्यम से सीधे आधार लिंक बैंक खाते में जमा होती है।
Q6. लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
लाभार्थी सूची दो तरीकों से चेक कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: pmayg.nic.in पर जाकर IAY/PMAYG Beneficiary में अपना नाम सर्च करें
- ऑफलाइन: ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर सूची देखें
Q7. मकान का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए?
घरकुल योजना के तहत मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (269 वर्ग फुट) होना अनिवार्य है। मकान में रसोई, शौचालय और रहने की जगह होनी चाहिए।
Q8. रामाई आवास और शबरी आवास योजना क्या है?
ये घरकुल योजना की उप-योजनाएं हैं:
- रामाई आवास योजना: अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध परिवारों के लिए
- शबरी आवास योजना: अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए
- मोदी आवास घरकुल योजना: OBC और विशेष पिछड़े वर्ग के लिए
सभी में 1.20 लाख रुपये की समान राशि मिलती है।
Q9. क्या शहरी क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, घरकुल योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए PMAY Urban योजना उपलब्ध है जिसमें अलग पात्रता और लाभ हैं।
Q10. यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या करें?
यदि आवेदन अस्वीकृत होता है तो:
- अस्वीकृति का कारण ग्राम पंचायत से जानें
- कमी को दूर करें (जैसे दस्तावेज या SECC डेटा)
- ग्राम सभा में पुनः आवेदन करें
- BDO या DRDA में शिकायत दर्ज करें
- हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6446 पर संपर्क करें
निष्कर्ष
घरकुल योजना 2026 महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराती है। 1.20 लाख रुपये की यह सहायता राशि उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कच्चे घरों या झुग्गियों में रह रहे हैं।
यदि आप महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास पक्का मकान नहीं है तो जल्द से जल्द अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस योजना के लिए आवेदन करें। सुनिश्चित करें कि आपका नाम SECC 2011 सूची में है और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत सचिव या सरपंच से संपर्क करें और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी लें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6446 पर कॉल करें या अपने जिले के ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यालय जाएं।





